प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
विवरण
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है। यह योजना बैंकों/डाकघरों द्वारा पेश की जाती है और जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित की जाती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के खाताधारक हैं, वे इसमें शामिल होने के हकदार हैं।
फ़ायदे
- पीएमजेजेबीवाई 18-50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2.00 लाख रुपये का एक वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान करता है।
- यह किसी भी कारण से हुई मृत्यु को कवर करता है।
- प्रत्येक ग्राहक को प्रति वर्ष ₹ 436/- प्रीमियम देय होगा, जो ग्राहक के बैंक/डाकघर खाते से स्वतः कट जाएगा।
पात्रता
आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक के पास व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाता होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
कोई भी व्यक्ति अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवर प्राप्त कर सकता है।
ऑफलाइन
चरण 01 : नीचे दिए गए लिंक में दिए गए “सहमति-सह-घोषणा प्रपत्र” को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट लें:
https://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/English/ApplicationForm.pdf#zoom=250
चरण 02 : आवेदन पत्र को विधिवत भरें और हस्ताक्षर करें, आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें, और बैंक / डाकघर के अधिकृत अधिकारी को मामला जमा करें। अधिकारी आपको “पावती पर्ची सह बीमा प्रमाणपत्र” लौटाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- आपको अपने बचत बैंक खाते के विवरण की आवश्यकता होगी, जिसमें खाता संख्या और शाखा की जानकारी शामिल होगी।
- आपकी पहचान सत्यापित करना भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अपने आधार कार्ड या आधार नंबर की एक प्रति की आवश्यकता होगी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
मैं PMJJBY के लिए प्रीमियम का भुगतान कैसे करूं?
प्रीमियम की राशि खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से काट ली जाएगी।
पीएमजेजेबीवाई में बीमा कवर की वैधता क्या है?
पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है।
क्या इस योजना के अंतर्गत संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन संभव है?
हां। संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन नीचे वर्णित प्रीमियम के भुगतान पर संभव है - a) जून, जुलाई और अगस्त में नामांकन के लिए – रु. 436/- का पूर्ण वार्षिक प्रीमियम देय है। b) सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में नामांकन के लिए – रु. 342/- का प्रीमियम देय है। c) दिसंबर, जनवरी और फरवरी में नामांकन के लिए – रु. 228/- का प्रीमियम देय है। d) मार्च, अप्रैल और मई में नामांकन के लिए – रु. 114/- का प्रीमियम देय है।
यदि मैं योजना से बाहर निकलने का निर्णय लेता हूं तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि मैं बाद में पुनः इसमें शामिल हो सकूं?
हां। योजना में निर्धारित पात्रता की उन्हीं शर्तों के अंतर्गत पुनः नामांकन कराया जा सकता है।
इस योजना का प्रस्ताव/प्रशासन कौन करेगा?
इस योजना को उन बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित किया जाएगा जो सहभागी बैंकों के सहयोग से समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ उत्पाद पेश करने के लिए इच्छुक हैं। सहभागी बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
पीएमजेजेबीवाई की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम पात्रता क्या है?
भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक इसमें शामिल होने के हकदार होंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास एक या अलग-अलग बैंकों में कई बैंक खाते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।
इस योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा?
भाग लेने वाले बैंक/डाकघर मास्टर पॉलिसी धारक होंगे।
क्या एनआरआई पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं?
भारत में स्थित किसी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाला कोई भी एनआरआई इस योजना से संबंधित नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन पीएमजेजेबीवाई कवर खरीदने के लिए पात्र है। हालाँकि, यदि कोई दावा उठता है, तो दावा लाभ लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को केवल भारतीय मुद्रा में ही दिया जाएगा।
क्या PMJJBY प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु को कवर करता है? आत्महत्या/हत्या से होने वाली मृत्यु के बारे में क्या कवरेज है?
हां, ये सभी घटनाएं PMJJBY के अंतर्गत कवर की जाती हैं।
नये ग्राहकों के लिए बीमा कवरेज की शर्तों में क्या परिवर्तन लागू होंगे?
1 जून 2016 को या उसके बाद पहली बार नामांकन करने वाले ग्राहकों के लिए, योजना में नामांकन की तिथि से पहले 30 दिनों के दौरान होने वाली मृत्यु (दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से) के लिए बीमा लाभ उपलब्ध नहीं होगा। दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु बीमा कवरेज के पहले दिन से ही कवर की जाएगी।
मैं पीएमजेजेबीवाई के लिए दावा फॉर्म कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
दावा प्रपत्र इस लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं - https://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/English/ClaimForm.pdf
स्रोत और संदर्भ
दिशानिर्देश यहां क्लिक करें
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