बुधवार, 31 जुलाई 2024

Coffee Development Programme in North Eastern Region: Quality Upgradation / Certification: Supply of Baby Pulpers in hindi


 

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम: गुणवत्ता उन्नयन / प्रमाणन: बेबी पल्पर्स की आपूर्ति


Coffee Development Programme in North Eastern Region: Quality Upgradation / Certification: Supply of Baby Pulpers




विवरण

"पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम: गुणवत्ता उन्नयन/प्रमाणन: बेबी पल्पर्स की आपूर्ति" योजना कॉफी बोर्ड, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा "मध्यम अवधि रूपरेखा (एमटीएफ) अवधि के दौरान एकीकृत कॉफी विकास परियोजना: हितधारकों को विकास सहायता" योजना का एक उप-घटक है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को गुणवत्ता वृद्धि के लिए बुनियादी ढाँचा स्थापित करने और अपनी कॉफी के लिए प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करके उनके द्वारा उत्पादित कॉफी की गुणवत्ता में सुधार की सुविधा प्रदान करना है, जिससे उन्हें बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें तीन मुख्य गतिविधियाँ शामिल हैं: पल्पर्स की आपूर्ति, सीमेंट सुखाने वाले यार्ड का निर्माण और कॉफी होल्डिंग्स का पर्यावरण-प्रमाणन।

 

फ़ायदे

 

इकाई लागत: इकाई की वास्तविक लागत या ₹16,000 प्रति इकाई, जो भी कम हो।

सब्सिडी का पैमाना: इकाई लागत का 75%.

 

पात्रता

 

आवेदक आदिवासी उत्पादक होना चाहिए।

आवेदक केवल एक यूनिट के लिए पात्र है।

 

बहिष्कार

जिन लोगों ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ उठाया है, वे पात्र नहीं हैं।

 

आवेदन प्रक्रिया

 

ऑफलाइन

 

चरण 1: लाभार्थी की पहचान और आवेदन

विस्तार अधिकारी लाभार्थी/आवेदक की पहचान करता है और निर्धारित प्रारूप (दो प्रतियों में) में बेबी पल्पर की खरीद और आपूर्ति के लिए आवेदन प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में भूमि रिकॉर्ड और इकाई लागत का 25% जमा करना शामिल है।

 

चरण 2: खरीद विवरण

यदि शिशु पल्पर की खरीद और आपूर्ति राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों द्वारा की जाती है, तो विस्तार अधिकारी लाभार्थी का विवरण तथा पल्पर की इकाई लागत का 25% एकत्रित करता है।

 

चरण 3: लाभार्थी सूची संकलन

विस्तार अधिकारी चिन्हित लाभार्थियों की सूची संकलित कर उसे संबंधित उप निदेशक (विस्तार) को सौंपता है, जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समेकित कर संयुक्त निदेशक (विस्तार), गुवाहाटी को भेजता है।

चरण 4: निविदा प्रक्रिया

संयुक्त निदेशक (विस्तार), गुवाहाटी सभी आधिकारिक औपचारिकताओं का पालन करते हुए निविदा प्रक्रिया पूरी करते हैं।

 

चरण 5: वित्तीय स्वीकृति और ऑर्डर प्लेसमेंट

निविदा प्रक्रिया के बाद, संयुक्त निदेशक (विस्तार), गुवाहाटी सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करता है और स्वीकृत निर्माता को ऑर्डर देता है। निर्माता के लिए शर्त यह रखी जाती है कि वह अक्टूबर तक उत्पादकों को पल्पर की आपूर्ति करे।

 

चरण 6: मशीनरी निरीक्षण और भुगतान

विस्तार अधिकारी उत्पादकों के खेतों में मशीनों का निरीक्षण करते हैं। फिर वे आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित उप निदेशक (विस्तार)/संयुक्त निदेशक (विस्तार), गुवाहाटी को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

 

आवश्यक दस्तावेज़

 

उत्पादक के पंजीकरण का प्रमाण.

ग्राम प्राधिकरण/राज्य सरकार प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि अभिलेख/कब्ज़ा प्रमाण पत्र।

 

नोट: भूमि अभिलेख लाभार्थी के नाम पर होना चाहिए।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

 

भूमि अभिलेखों को प्रमाणित करने में ग्राम प्राधिकरण की क्या भूमिका है?

ग्राम प्राधिकरण आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक भूमि अभिलेख या कब्जा प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है।

 

जबरदस्ती करने या गलत जानकारी देने वाले आवेदकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है?

जबरदस्ती या गलत जानकारी देने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है, तथा लागू ब्याज के साथ सब्सिडी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।

 

क्या लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत एक से अधिक इकाईयों के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, प्रत्येक पात्र जनजातीय उत्पादक केवल एक इकाई का हकदार है।

 

यह योजना उत्पादकों को बेहतर लाभ प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करती है?

गुणवत्ता बढ़ाने और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना को प्रोत्साहित करके, उत्पादकों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाना।

 

पात्र सब्सिडी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने और स्वीकृति के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

पात्र सब्सिडी का जारी होना किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है, तथा आवेदन प्रस्तुत करने पर कोई स्वतः पात्रता नहीं होती है।

 

क्या आप लाभार्थी सूची संकलन में उप निदेशक (विस्तार) की भूमिका के बारे में बता सकते हैं?

उप निदेशक क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समेकित करते हैं, विस्तार अधिकारियों द्वारा संकलित सूची की समीक्षा करते हैं तथा फिर उसे संयुक्त निदेशक (विस्तार), गुवाहाटी को भेजते हैं।

 

निविदा प्रक्रिया के बाद योजना के कार्यान्वयन में विस्तार अधिकारी किस प्रकार शामिल होते हैं?

वे उत्पादकों के खेतों पर मशीनरी का निरीक्षण करते हैं और भुगतान प्रक्रिया के लिए भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

 

निर्माताओं द्वारा अक्टूबर तक पल्पर्स की आपूर्ति करने की शर्त का क्या महत्व है?

इससे उत्पादकों को समय पर पल्पर्स की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जिससे योजना की प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

 

निविदा प्रक्रिया के बाद वित्तीय स्वीकृति कैसे प्राप्त की जाती है?

संयुक्त निदेशक (विस्तार), गुवाहाटी, आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करते हैं।

 

क्या आप योजना में संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं?

कॉफी बोर्ड को फंड की उपलब्धता के आधार पर नियमों और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है, तथा जबरदस्ती या गलत जानकारी देने वाले आवेदनों को कानूनी परिणामों के साथ अस्वीकार कर दिया जाएगा।

 

आवेदन प्रक्रिया के दौरान कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

लाभार्थी के नाम पर उत्पादक पंजीकरण का प्रमाण और प्रमाणित भूमि अभिलेख/कब्ज़ा प्रमाण पत्र।

 

योजना के कार्यान्वयन में संयुक्त निदेशक (विस्तार), गुवाहाटी की क्या भूमिका है?

संयुक्त निदेशक निविदा प्रक्रिया पूरी करते हैं, वित्तीय मंजूरी प्राप्त करते हैं, तथा निर्माताओं को अक्टूबर तक पल्पर्स की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देते हैं।

 

शिशु पल्पर्स की खरीद कैसे की जाती है?

यदि राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों द्वारा क्रय किया जाता है, तो विस्तार अधिकारी लाभार्थी का विवरण और इकाई लागत का 25% एकत्रित करता है।

 

बेबी पल्पर की प्रति इकाई लागत क्या है, तथा कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है?

इकाई लागत वास्तविक लागत या ₹16,000 प्रति इकाई है, जिसमें इकाई लागत का 75% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

 

स्रोत और संदर्भ

 

दिशानिर्देश, आवेदन और घोषणा पत्र यहां क्लिक करें

उत्पादक पंजीकरण (उमंग) यहां क्लिक करें

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मंगलवार, 30 जुलाई 2024

Internship Scheme For PG/Research Students In Directorate General Of Trade Remedies (DGTR) in hndi



व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) में पीजी/शोध छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना

Internship Scheme For PG/Research Students In Directorate General Of Trade Remedies (DGTR)


विवरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) द्वारा शुरू की गई इंटर्नशिप योजना युवा विद्वानों, विशेष रूप से विधि/अर्थशास्त्र स्ट्रीम के छात्रों को व्यापार उपचारात्मक जांच के बारे में सीखने में रुचि रखने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य इच्छुक और इच्छुक पीजी छात्रों/शोध विद्वानों को व्यापार उपचारात्मक जांच/व्यापार रक्षा उपायों से परिचित कराना है।



कार्यकाल

इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि एक माह होगी।



इंटर्नशिप की प्रकृति

प्रशिक्षुओं को डीजीटीआर के एक अधिकारी के साथ संबद्ध किया जाएगा, जो प्रशिक्षु के लिए 'मार्गदर्शक' के रूप में कार्य करेगा तथा प्रशिक्षु के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करेगा।

प्रशिक्षुओं को 'मेंटर' की सिफारिश के आधार पर डीजीटीआर के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अधिकारियों/प्रभागों/सेल के साथ संबद्ध किया जाएगा।



इंटर्न की संख्या

लिए जाने वाले इंटर्न की संख्या डीजीटीआर द्वारा तय की जाएगी।

डीजीटीआर में इंटर्नशिप न तो कोई नौकरी है और न ही विभाग/संगठन/सरकार में नौकरी मिलने का कोई आश्वासन है।



इंटर्नशिप की समाप्ति

डीजीटीआर किसी भी समय किसी भी इंटर्न की इंटर्नशिप को, इंटर्न या उसके संस्थान को कोई कारण बताए बिना, समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

 

फ़ायदे

 

इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र

 

इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।

 

नोट : इस निदेशालय द्वारा प्रशिक्षुओं को कोई वित्तीय सहायता/वजीफा प्रदान नहीं किया जाएगा।

 

पात्रता

 

आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर छात्र या शोध छात्र होना चाहिए।

 

इंटर्नशिप उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए (जिसमें इंटर्नशिप की अवधि एक सेमेस्टर तक बढ़ाई जा सकती है) या वार्षिक छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त असाइनमेंट के रूप में की जा सकती है।

 

आवेदन प्रक्रिया

 

ऑफलाइन

 

इच्छुक पीजी छात्र/शोधकर्ता निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन अपने बायोडाटा (वैकल्पिक) के साथ dgtr-india@gov.in पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं ।

 

नोट: आवेदक को अपना आवेदन, नियुक्ति की तिथि से कम से कम एक माह पहले भेजना चाहिए।

 

ऑनलाइन

इच्छुक पीजी छात्र/शोध विद्वान निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन अपने बायोडाटा (वैकल्पिक) के साथ डाक द्वारा या स्वयं निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

सामान्य प्रशासन अनुभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

वाणिज्य मंत्रालय

जीवन तारा बिल्डिंग, नई दिल्ली, दिल्ली 110001

 

नोट : आवेदक को अपना आवेदन, नियुक्ति की तिथि से कम से कम एक माह पहले भेजना चाहिए।

 

आवश्यक दस्तावेज़

 

आवेदन के समय -

अभ्यर्थी को अपने पर्यवेक्षक या संस्थान के विभागाध्यक्ष से अनुमति/अग्रेषण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इंटर्नशिप पूरी होने के समय -

प्रशिक्षुओं को अपने असाइनमेंट/इंटर्नशिप के अंत में एक संक्षिप्त रिपोर्ट/पेपर प्रस्तुत करना होगा।  

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

 

डीजीटीआर में इंटर्नशिप के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के स्नातकोत्तर छात्र या शोध छात्र आवेदन कर सकते हैं।

 

इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य इच्छुक पीजी छात्रों/शोधार्थियों को व्यापार सुधारात्मक जांच और व्यापार रक्षा उपायों से परिचित कराना है।

 

इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि क्या है?

इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि एक माह है।

 

डीजीटीआर में अधिकारियों को इंटर्न कैसे सौंपे जाएंगे?

प्रशिक्षुओं को एक अधिकारी के साथ जोड़ा जाएगा जो उनके संरक्षक के रूप में कार्य करेगा और उनके लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करेगा। संरक्षक की सिफारिश के आधार पर डीजीटीआर के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्नता का निर्णय लिया जाएगा।

 

क्या इंटर्न को वित्तीय सहायता या वजीफा प्रदान किया जाएगा?

नहीं, डीजीटीआर प्रशिक्षुओं को कोई वित्तीय सहायता या वजीफा प्रदान नहीं करता है।

 

क्या इंटर्नशिप पूरी होने पर इंटर्न को प्रमाण पत्र मिलेगा?

हां, इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

 

आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

आवेदक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से स्नातकोत्तर छात्र या शोध विद्वान होना चाहिए।

 

इच्छुक पीजी छात्र/शोधकर्ता अपना आवेदन कैसे प्रस्तुत करें?

इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन, अपने CV (वैकल्पिक) के साथ डाक, ईमेल या व्यक्तिगत रूप से DGTR के सामान्य प्रशासन अनुभाग को भेज सकते हैं।

 

इच्छित कार्यभार ग्रहण तिथि से कितने समय पहले आवेदन भेजा जाना चाहिए?

आवेदक को अपना आवेदन पत्र, नियुक्ति की तिथि से कम से कम एक माह पहले भेजना चाहिए।

 

इंटर्नशिप के लिए कितने इंटर्न चुने जाएंगे?

चयनित किये जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या डीजीटीआर द्वारा तय की जाएगी।

 

क्या इंटर्नशिप एक नौकरी है या विभाग/संगठन/सरकार में नौकरी का आश्वासन है?

नहीं, डीजीटीआर में इंटर्नशिप न तो नौकरी है और न ही विभाग/संगठन/सरकार में नौकरी का आश्वासन है।

 

क्या डीजीटीआर किसी इंटर्न की इंटर्नशिप समाप्त कर सकता है?

हां, डीजीटीआर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी इंटर्न की इंटर्नशिप समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

 

क्या डीजीटीआर इंटर्नशिप नीति की समीक्षा और संशोधन कर सकता है?

हां, डीजीटीआर किसी भी समय इंटर्नशिप नीति की समीक्षा कर सकता है और इसकी निरंतरता सहित किसी भी शर्त में संशोधन कर सकता है।

 

क्या इंटर्न को डीजीटीआर से कोई वित्तीय सहायता या वजीफा मिलेगा?

नहीं, डीजीटीआर प्रशिक्षुओं को कोई वित्तीय सहायता या वजीफा प्रदान नहीं करता है।

 

इंटर्न को सौंपे गए मेंटर की भूमिका क्या है?

मेंटर पूरे इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न का मार्गदर्शन और समर्थन करेगा तथा उनकी गतिविधियों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करेगा।

 

क्या इंटर्न किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं?

दिशानिर्देशों में अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के लिए किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

 

इंटर्नशिप के लिए आवेदन में क्या शामिल होना चाहिए?

आवेदन में निर्धारित आवेदन प्रपत्र और आवेदक का बायोडाटा (वैकल्पिक) शामिल होना चाहिए।

 

स्रोत और संदर्भ

 

दिशानिर्देश यहां क्लिक करें

Development Support for Coffee in Traditional Areas: Eco-certification of Coffee in Hindi

  पारंपरिक क्षेत्रों में कॉफ़ी के लिए विकास सहायता: कॉफ़ी का पारिस्थितिकी प्रमाणन विवरण "पारंपरिक क्षेत्रों में कॉफी के लिए विकास सहायत...