अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रदान करना
अंडमान और निकोबार
द्वीप समूह के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को माध्यमिक स्तर के बाद भारत में कहीं
भी उच्च अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना (कक्षा XI और XII को छोड़कर)
उच्च अध्ययन, ओबीसी, छात्रवृत्ति एवं छात्र
विवरण
अंडमान और निकोबार
द्वीप समूह के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को माध्यमिक स्तर (कक्षा XI और XII को छोड़कर) के बाद
भारत में कहीं भी उच्च अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रदान करने की
योजना” सामाजिक कल्याण
विभाग, केंद्र शासित
प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गैर-क्रीमी लेयर से संबंधित ओबीसी छात्रों को
माध्यमिक (X) / वरिष्ठ माध्यमिक (XII) के बाद भारत में कहीं भी सरकारी मान्यता प्राप्त
पॉलिटेक्निक / आईटीआई / कॉलेज / विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के
लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) प्रदान करना है, जो उनकी शिक्षा की लागत के पूरक के रूप में एक प्रोत्साहन
है।
छात्रवृत्ति की
अवधि:
एक बार छात्रवृत्ति
स्वीकृत होने के बाद यह छात्र को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति से लेकर
पाठ्यक्रम पूरा होने तक मान्य होगी, बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा हो और उपस्थिति नियमित हो, जैसा कि संस्था के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
योजना का वित्तपोषण
पैटर्न:
इस योजना का
कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग, अंडमान एवं निकोबार
प्रशासन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि के
माध्यम से किया जाएगा।
फ़ायदे:
छात्रवृत्ति का
मूल्य:
इस योजना के
अंतर्गत ओबीसी वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को ₹1000/- प्रतिमाह की राशि स्वीकृत की जाएगी।
छात्रवृत्ति का
भुगतान और वितरण का तरीका:
1. छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक सत्र में दस महीने की अवधि के लिए देय होगी।
2. छात्रवृत्ति केवल पिछले शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को ही दी जाएगी। (उदाहरण के लिए, कक्षा XI/कक्षा XII उत्तीर्ण करने के बाद कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा/व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष पूरा करने के बाद ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा)
3. छात्रवृत्ति राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी।
4. छात्रवृत्ति का प्रावधान किसी विशेष वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
पात्रता
1. यह छात्रवृत्ति अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा 16 दिसंबर 2005 को जारी अधिसूचना और उसमें संशोधन के तहत सूचीबद्ध अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ओबीसी के गैर-क्रीमी लेयर से संबंधित छात्रों के लिए खुली होगी।
2. केवल वे छात्र जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निर्दिष्ट और अधिसूचित ओबीसी से संबंधित हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक (कक्षा X) / वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा XII) उत्तीर्ण की है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे ही इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
3. एक ही माता-पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे ही इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। यदि दूसरा जीवित जन्म एक से अधिक बच्चों का है, तो वे सभी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
4. यह छात्रवृत्ति देश में कहीं भी, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित/पूर्णकालिक आधार पर नीचे उल्लिखित उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम और पोस्ट-सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी स्तर (कक्षा X या XII के बाद) पाठ्यक्रम करने के लिए प्रदान की जाएगी, जैसे:
*स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्रदान करने वाले सभी
पाठ्यक्रम।
*एम.फिल, पीएच.डी., और पोस्ट-डॉक्टरल कार्यक्रम (डी.लिट., डी.एससी. आदि)
*चिकित्सा (एलोपैथी, भारतीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियाँ), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, योजना, वास्तुकला, डिजाइन, फैशन डिजाइन एवं
प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय
वित्त/प्रशासन, कंप्यूटर
विज्ञान/अनुप्रयोग आदि में पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान।
*प्रबंधन एवं चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर
डिप्लोमा पाठ्यक्रम, वाणिज्यिक पायलट
लाइसेंस (हेलीकॉप्टर पायलट और मल्टीइंजन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम, आदि।
*सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए/आदि।
*फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरा-मेडिकल शाखाएं जैसे पुनर्वास निदान आदि, मास कम्युनिकेशन, होटल प्रबंधन और खानपान, यात्रा / पर्यटन / आतिथ्य प्रबंधन, आंतरिक सजावट, पोषण और आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं, आदि (जैसे बैंकिंग, बीमा, कराधान, आदि) जैसे क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के लिए स्नातक / स्नातकोत्तर
पाठ्यक्रम, जिसके लिए शैक्षणिक
योग्यता न्यूनतम सीनियर सेकेंडरी (10 + 2) है।
*पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए
शैक्षिक योग्यता माध्यमिक स्तर (कक्षा-X) है, व्यावसायिक स्ट्रीम
के लिए, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि।
*चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे छात्र इस
छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उन्हें अपने
पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान प्रैक्टिस करने की अनुमति न हो।
नोट 01: छात्रवृत्ति वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि चरण/वर्ष/सेमेस्टर उत्तीर्ण हो जाएं।
नोट 02: यदि कोई छात्र किसी विशेष पूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करने में
असफल रहता है, जिसके लिए उसे
प्रतिवर्ष आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, और वह किसी अन्य मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या
तकनीकी/प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल होता है, तो उसे छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है, लेकिन केवल उस अवधि के बाद की अवधि के लिए, जिसके लिए उसे पहले ही छात्रवृत्ति राशि प्राप्त हो चुकी
है।
नोट 03: यदि कोई छात्र एक वर्ष से अधिक समय तक किसी कक्षा में
अनुत्तीर्ण रहता है तो आगामी वर्षों के लिए छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी।
नोट 04: यदि किसी छात्र/छात्रा को गलत बयान देकर छात्रवृत्ति
प्राप्त करते हुए पाया जाता है, तो उसकी
छात्रवृत्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी तथा स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के विवेकानुसार
भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि वसूल की जाएगी। संबंधित छात्र/छात्रा को काली
सूची में डाल दिया जाएगा तथा उसके बाद समाज कल्याण विभाग की किसी भी योजना के तहत
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा।
टिप्पणी 05: यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा वर्ष के दौरान, जिसके लिए उसे छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, अध्ययन बंद कर दिया जाता है, तो वह अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के निर्देश पर
छात्रवृत्ति राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।
छात्रवृत्ति का
नवीनीकरण:
1. इसका नवीनीकरण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि कई वर्षों तक निरन्तर चलने वाले पाठ्यक्रम के दौरान छात्र अगली उच्च कक्षा में पदोन्नति प्राप्त कर ले।
2. यदि कोई छात्र बीमारी के कारण या किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण वार्षिक परीक्षा में बैठने में असमर्थ है, तो संस्थान के प्रमुख की सिफारिश के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र और/या अन्य आवश्यक पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने पर अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए पुरस्कार का नवीनीकरण किया जा सकता है।
3. यदि किसी विश्वविद्यालय/संस्थान के नियमों के अनुसार किसी छात्र को अगले स्तर पर पदोन्नत किया जाता है, तो वह उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का हकदार होगा, जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है, बशर्ते कि छात्र अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो।
बहिष्कार
1. शिक्षा/पाठ्यक्रम के एक चरण/स्तर को पूरा करने/उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी चरण/स्तर की शिक्षा/पाठ्यक्रम को किसी भिन्न विषय/धारा में दोहराने वाले छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, बीए के बाद बीएससी या बीए के बाद बीकॉम या किसी विषय में एमए या किसी अन्य विषय में एमए या इसके समकक्ष करने के पश्चात एमए।
2. एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद यदि कोई छात्र कोई अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (जैसे बीटी/बीएड के बाद एलएलबी) करना चाहता है, तो वह भी इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
नोट: हालांकि, यह छात्रवृत्ति
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्त पोषित
पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान नहीं की जाएगी, जैसे विमान रखरखाव इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, निजी पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण जहाज डफर (अब राजेंद्र) में पाठ्यक्रम, सभी रक्षा अकादमियों में पाठ्यक्रम / प्रशिक्षण (रक्षा
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
वित्त पोषित), पूर्व परीक्षा
प्रशिक्षण केंद्र और सभी दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
चरण 01: पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को
अपने दस्तावेजों के अनुसार सटीक और सही जानकारी प्रदान करके एनएसपी पोर्टल यूआरएल
- https://scholarships.gov.in/ पर "नया
पंजीकरण" आइकन का उपयोग करके "पंजीकरण" करना होगा।
चरण 02: सफलतापूर्वक पंजीकरण हो जाने के बाद, छात्रों को उनकी “छात्र पंजीकरण आईडी” प्राप्त होगी।
चरण 03: “छात्र पंजीकरण आईडी” के माध्यम से छात्र एनएसपी पोर्टल पर “नए आवेदन” आइकन का उपयोग करके
खाते में लॉगिन कर सकेंगे।
चरण 04: पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, स्वागत पृष्ठ दिखाई देगा। “आवेदन प्रपत्र” आइकन पर क्लिक करने पर, छात्रों को आवेदन स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा।
चरण 05: अब, छात्र पूरा आवेदन
पत्र भर सकते हैं और “अंतिम सबमिट” बटन पर क्लिक करने पर, आवेदन अंततः जमा हो जाएगा।
चरण 06: आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने पर, सिस्टम द्वारा उत्पन्न पंजीकरण संख्या छात्रों को भेजी जाती
है, जिसका उपयोग भविष्य
में संदर्भ के लिए किया जा सकता है।
नोट: विभाग योजना का विवरण घोषित करेगा तथा प्रत्येक वर्ष मई-जून
में संघ राज्य क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों में तथा अन्य उपयुक्त मीडिया के
माध्यम से विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
1. पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
2. योग्यता परीक्षा के संबंध में कक्षा X/XII डिप्लोमा/डिग्री आदि के प्रमाण पत्र
3. किसी प्राधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
4. किसी प्राधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
5. आय प्रमाण पत्र
6. यदि किसी आवेदक को पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो, तो पिछले वर्ष छात्रवृत्ति की पावती की रसीद
7. छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए संबंधित संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित अंक विवरण की प्रति
8. आधार कार्ड की प्रति
9. बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ
10. अन्य कोई दस्तावेज, आवश्यकतानुसार
अक्सर पूछे जाने
वाले प्रश्नों
*योजना का उद्देश्य
क्या है?
इस योजना का
उद्देश्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के गैर-क्रीमी लेयर से संबंधित ओबीसी
छात्रों को माध्यमिक (X)/वरिष्ठ माध्यमिक (XII) के बाद भारत में कहीं भी सरकारी मान्यता प्राप्त
पॉलिटेक्निक/आईटीआई/कॉलेज/विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त
वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) प्रदान करना है, जो उनकी शिक्षा की लागत के पूरक के रूप में एक प्रोत्साहन
है।
*इस योजना का
कार्यान्वयन विभाग कौन सा है?
इस योजना का
कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग, अंडमान एवं निकोबार
प्रशासन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि के
माध्यम से किया जाएगा।
*योजना के अंतर्गत
आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
वे छात्र जो अंडमान
और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निर्दिष्ट और अधिसूचित ओबीसी से संबंधित हैं
और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं और जिन्होंने किसी मान्यता
प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक (कक्षा X) / वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा XII) उत्तीर्ण की है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान /
विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
*योजना का लाभ क्या
है?
इस योजना के
अंतर्गत ओबीसी वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को ₹1000/- प्रतिमाह की राशि स्वीकृत की जाएगी।
*क्या यह योजना केवल
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए है?
हां, छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
*क्या चिकित्सा में
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहा छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र है?
हां, जो छात्र चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहा है, वह इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसे अपने पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान प्रैक्टिस करने
की अनुमति न हो।
*छात्रवृत्ति की
अवधि क्या है?
छात्रवृत्ति एक
शैक्षणिक सत्र में दस महीने की अवधि के लिए देय होगी।
*एक
माता-पिता/अभिभावक के कितने बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं?
एक ही
माता-पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे ही इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
*इस छात्रवृत्ति के
लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन पत्र
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की वेबसाइट https://scholarships.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता
है।
*क्या मुझे
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु आधार कार्ड की आवश्यकता है?
ऑनलाइन आवेदन पत्र
भरने के लिए छात्रों के लिए आधार कार्ड नंबर/नामांकन संख्या अनिवार्य है। छात्र
आधार नंबर दर्ज करके छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
*यदि मुझे इस
ड्रॉप-डाउन मेनू में अपना संस्थान का नाम नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना चाहिए?
छात्र अपने संबंधित
संस्थान से संपर्क करेंगे।
*यदि संस्थान को
आवेदन भेजने के बाद मुझे कोई गलती नजर आए तो क्या होगा?
छात्रों को अपने
द्वारा पाई गई गलतियों की सूचना अपने संस्थान के अधिकारी को अलग से देनी चाहिए।
संस्थान को आवेदन को अपूर्ण मानकर वापस करना होगा और उसके बाद आवेदन छात्रों को
संपादन के लिए उपलब्ध होगा।
*यदि मैं अंडमान एवं
निकोबार द्वीप समूह के बाहर स्थित संस्थान का छात्र हूं तो मैं छात्रवृत्ति के लिए
कैसे आवेदन कर सकता हूं?
एनएसपी पोर्टल पर
अपना आवेदन ऑनलाइन भरें और भरे हुए आवेदन को सभी उल्लिखित दस्तावेजों के साथ जमा
करें।
*क्या मैं पिछले
वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता हूँ?
नहीं, छात्रवृत्ति का दावा केवल चालू वर्ष के लिए ही किया जा सकता
है। पिछले वर्षों की छात्रवृत्ति का दावा ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं किया जा सकता।
*स्रोत और संदर्भ
1. दिशा-निर्देशों के
लिए यहां क्लिक करें
2. राष्ट्रीय
छात्रवृत्ति पोर्टल यहां क्लिक करें
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